हाईकोर्ट ने राज्य शासन, सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया नोटिस
रायपुर। केंद्रीय विमानन मंत्रालय द्वारा उड़ान-5 योजना में बिलासपुर एयरपोर्ट को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही बिलासपुर से दो शहरों के लिए उड़ानों को भी बंद कर दिया गया है। जिसके चलते हाईकोर्ट की स्पेशल डिवीजन बेंच ने राज्य शासन समेत सिविल एवियशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
बतादें कि हवाई सेवा मामले में जनहित याचिका लगाई गई थी। अप्रैल में हुई सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पूछा था कि बिलासपुर भोपाल उड़ान केवल 4 महीने में बंद किए जाने के मामले में आज तक एलायंस एयर हवाई कंपनी पर क्या कार्रवाई की गई है? उड़ान 4.0 योजना के तहत मंजूर फ्लाइट को 3 साल तक लगातार चलने का करार एलायंस एयर कंपनी ने उड़ान योजना की नोडल एजेंसी से किया था। लेकिन इसे केवल 4 महीने में 25 सितंबर को बंद कर दिया गया। उसके बाद आज तक फ्लाइट शुरू नहीं हो पाई है।