छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट ने राज्य शासन, सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया नोटिस

रायपुर। केंद्रीय विमानन मंत्रालय द्वारा उड़ान-5 योजना में बिलासपुर एयरपोर्ट को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही बिलासपुर से दो शहरों के लिए उड़ानों को भी बंद कर दिया गया है। जिसके चलते हाईकोर्ट की स्पेशल डिवीजन बेंच ने राज्य शासन समेत सिविल एवियशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

बतादें कि हवाई सेवा मामले में जनहित याचिका लगाई गई थी। अप्रैल में हुई सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पूछा था कि बिलासपुर भोपाल उड़ान केवल 4 महीने में बंद किए जाने के मामले में आज तक एलायंस एयर हवाई कंपनी पर क्या कार्रवाई की गई है? उड़ान 4.0 योजना के तहत मंजूर फ्लाइट को 3 साल तक लगातार चलने का करार एलायंस एयर कंपनी ने उड़ान योजना की नोडल एजेंसी से किया था। लेकिन इसे केवल 4 महीने में 25 सितंबर को बंद कर दिया गया। उसके बाद आज तक फ्लाइट शुरू नहीं हो पाई है।

 

इसी तरह इंदौर की भी फ्लाइट बंद कर दी गई है। एएआई की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह भी बताया गया कि भोपाल उड़ान को बंद कर बिलासपुर इंदौर उड़ान शुरू की गई थी परंतु उसे उड़ान योजना का दर्जा नहीं दिया गया था। इसलिए उसे वीजीएफ सब्सिडी नहीं दी गई और उसको बंद करना एलायंस एयर का व्यावसायिक निर्णय है।

एएआई ने स्वीकार किया कि बिलासपुर भोपाल उड़ान बंद करना सही नहीं है और उसे नोटिस देने की तैयारी चल रही है। इस पर खंडपीठ ने 8 महीने में भी नोटिस ना देने पर सवाल उठाया। कल हुई सुनवाई में अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव और सुदीप श्रीवास्तव ने उड़ान योजना शुरू न होने पर अंतरिम आवेदन दिया,जिस पर कोर्ट ने सम्बन्धितों को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व एयरपोर्ट अथॉरिटी से नाईट लेंडिंग, एप्रोच रोड़ बनाने, सेना से जमीन वापस लेने व केंद्र से उड़ान-5 योजना में शामिल नही करने को लेकर सवाल पूछा है।