छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में 10.14 करोड़ के जीएसटी की धोखाधड़ी.... बिलासपुर के व्यापारी को जीएसटी की टीम ने किया गिरफ्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 10.14 करोड़ रुपये की जीएसटी की धोखाधड़ी के मामले में एक व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है। इस व्यापारी को फर्जी बिल जारी कर 10.14 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाने और उसका उपयोग करने के आरोप में केंद्रीय जीएसटी द्वारा गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय जीएसटी के अधिकारियों ने शुक्रवार को संजय शेंडे को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया।

अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि ज्योति ट्रेडिंग एंड कंपनी, क्लिफो ट्रेडिंग कंपनी, एसएस इंडस्ट्रीज और साई एंटरप्राइजेज कंपनियां किसी भी अंतर्निहित सामान या सेवाओं की प्राप्ति के बिना नकली आईटीसी का लाभ उठाकर और उपयोग करके जीएसटी की बड़े पैमाने पर चोरी में शामिल थीं। सीजीएसटी रायपुर के आयुक्त मोहम्मद अबू समा ने एक बयान में कहा, फर्जी चालान और अभियोजन सेल, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क रायपुर के अधिकारियों ने इन फर्मों के परिसरों पर छापा मारा।

उन्होंने बताया कि जांच से पता चला कि बिलासपुर निवासी शेंडे, जो इन कंपनियों का मालिक है, कथित तौर पर फर्जी आईटीसी का लाभ उठाने में शामिल था। अधिकारी ने कहा कि आरोपियों ने नई दिल्ली स्थित 22 गैर-मौजूद फर्मों से आईटीसी में 10.14 करोड़ रुपये का लाभ उठाया और उपयोग किया, जिन्होंने किसी भी सामान और सेवाओं की आपूर्ति किए बिना नकली चालान तैयार किए।

उन्होंने कहा, इन गैर-मौजूदा फर्मों ने आरोपियों द्वारा संचालित चार फर्मों को फर्जी बिल जारी किए। बयान के अनुसार, आरोपी ने अपनी बाहरी जीएसटी देनदारी का भुगतान करने के लिए नकली आईटीसी से राशि का लाभ उठाया और उसका उपयोग किया। शेंडे को रायपुर की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।