छत्तीसगढ़

अपर कलेक्टर कोसिरिया की सेवा समाप्ति का आदेश जारी... संविदा पर की गई थी तैनाती... शिकायतों के बाद हटाने का फैसला

महासमुंद। जिले में अपर कलेक्टर के रिक्त पद की भरपाई संविदा माध्यम से की गई थी और सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर ओपी कोसरिया को तैनात किया गया था। सितंबर 2022 से पदस्थ कोसरिया के खिलाफ कई गंभीर शिकायत मिलने के बाद अब उनकी सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 28 फरवरी 2023 से कोसरिया की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। इस संबंध में आदेश भी प्रसारित कर दिया गया है। 

बताया जा रहा है कि संविदा अपर कलेक्टर कोसरिया के खिलाफ महासमुंद प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष आनंदराम सहित अन्य पत्रकारों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक को शिकायत की थी कि संविदा अपर कलेक्टर कोसरिया को मोहरा बनाकर प्रेस क्लब भवन पर अवैध कब्जा करने की साजिश चल रही थी। इस मामले की शिकायत के बावजूद कोसरिया कार्रवाई करने से बच रहे थे, तब जाकर संभाग आयुक्त, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिकायत की गई। 

इस मामले में अब संभागायुक्त ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं शासन ने कोसरिया की सेवा समाप्ति का आदेश भी जारी कर दिया है। हालांकि इस मामले यह भी बात सामने आई है कि 7 सितंबर 2022 को अपर कलेक्टर के पद दुर्गेश वर्मा की पदस्थापना के साथ ही कोसरिया की संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो गई थी। संविदा भर्ती नियम (सेवा नियम 2011) में सेवा समाप्ति के लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। बावजूद, शासन-प्रशासन को अंधेरे में रखकर कोसरिया अवैध रूप से अपर कलेक्टर के पद पर बने हुए थे।
 
 
 

आरोप यह भी है कि कुछ विघ्नसंतोषी लोगों के इशारे पर काम करते हुए संविदा अपर कलेक्टर कोसरिया ने प्रेस क्लब महासमुंद के खिलाफ फर्जी दस्तावेज भी तैयार किया है। जिस पर अभियोजन की कार्यवाही संघर्ष समिति द्वारा की जा रही है। बहरहाल, सरकार द्वारा की गई संवेदनशील कार्यवाही के लिए संघर्ष समिति के सदस्यों और पत्रकारों ने मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, मुख्य सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का आभार जताया है।