छत्तीसगढ़

इस करोड़पति पटवारी को मिली पांच साल की जेल की सजा और चार लाख रुपये जुर्माना

रायपुर। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एक पटवारी को कोर्ट ने पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। रिश्वत मामले में जेल के साथ-साथ चार लाख जुर्माने भी पटवारी को देना होगा। पटवारी का नाम विनोद तंबोली है, जिन्हें 2014 में एसीबी ने गिरफ्तार किया था।

एसीबी ने जांच के दौरान पटवारी के पास से 97 लाख की अनुपातहीन संपत्ति बरामद की थी। कोर्ट की सजा के बाद पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

एंटी करप्शन ब्यूरो ने अक्टूबर 2014 में उसके भारतीय नगर बिलासपुर स्थित निवास पर कार्रवाई की थी, इस दौरान पटवारी तंबोली के यहां से एक किलो सोना, चार किलो चांदी, 20 लाख नकदी के साथ ही बिलासपुर-रायपुर एनएच पर 14 एकड़ का प्लॉट, मकान, बैंक बैलेंस, कार समेत निवेश के दस्तावेज जब्त किए गए थे।

पटवारी बनने से पहले उसके पास बंटवारे में मिली दो एकड़ जमीन थी। पटवारी के बिलासपुर में ही विभिन्न जगहों पर 6 आवासीय प्लॉट मिले थे।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान पटवारी की तरफ से 65 लाख 35 हजार 145 रुपए आय होने का दस्तावेज पेश किया गया। लेकिन इस दौरान खुद और परिजनों के नाम पर 1 करोड़ 62 लाख 86 हजार 327 रुपए खर्च करना पाया गया। यानी आय से 97 लाख 51 हजार 182 रुपए अधिक पाए गए।


एसीबी के अनुसार भारतीय नगर में 6 आवासीय प्लॉट के दस्तावेज मिले थे, जिसकी कीमत तब 1 करोड़ रुपए आंकी गई थी। 75 लाख रुपए की कीमत का भारतीय नगर में दो मंजिला मकान मिला था। निवास से 20 लाख 1 हजार 930 रुपए जब्त किए गए थे। बैंकों में करीब 16 लाख रुपए जमा थे।

पटवारी के पास रायपुर रोड स्थित धौंराभाठा में 14 एकड़ का फाॅर्म हाउस के साथ ही करीब सोने के महंगे जेवरात, 26 लाख 43 हजार 870 रुपए चांदी के आभूषण, स्विफ्ट कार, तीन बाइक, जीवन बीमा व किसान विकास पत्र में करीब 50 हजार रुपए निवेश करने के भी दस्तावेज मिले थे।