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राम मंदिर चढ़ावा विवाद में अर्जेंट हियरिंग से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, पूछा- आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों?

नई दिल्ली। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और ट्रस्ट की धनराशि के कथित दुरुपयोग से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से की गई जल्द सुनवाई की मांग को स्वीकार नहीं करते हुए पूछा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता क्या है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिका पर नियमित प्रक्रिया के तहत छुट्टियों के बाद सुनवाई की जाएगी।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन में कथित अनियमितताएं हुई हैं। इसके आधार पर याचिकाकर्ता ने मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने, विशेष जांच दल गठित करने तथा जांच की जिम्मेदारी सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी को सौंपने की मांग की है। याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए और इसके लिए समय-सीमा तय की जाए, ताकि जांच में अनावश्यक देरी न हो।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से मामले को अत्यावश्यक बताते हुए तत्काल आदेश जारी करने की मांग की गई। हालांकि, पीठ ने इस आग्रह को अस्वीकार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई आपातकालीन कारण नहीं दिखता, जिसके आधार पर मामले की तत्काल सुनवाई की जाए। अदालत ने निर्देश दिया कि याचिका को छुट्टियों के बाद नियमित सूची में शामिल किया जाएगा। आगे की न्यायिक प्रक्रिया अब अदालत के सामान्य कामकाज शुरू होने के बाद ही आगे बढ़ेगी।

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