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केंद्र सरकार ने टैक्स में दी बड़ी राहत... पर इन ट्रांजेक्शन पर रहेगी इनकम टैक्स विभाग की नजर

दिल्ली। केंद्र सरकार ने इस बार पेश किए बजट में टैक्स स्लेब पर बड़ी राहत दी है। खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सबसे बड़े फायदे का सौदा हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स का जो स्लैब दिया है, उसके मुताबिक साढ़े सात लाख रुपए की आय पर किसी तरह के टैक्स की अदायगी का बोझ नहीं आएगा। हॉं, यदि इससे ज्यादा की इनकम होती है, तो करदाताओं को बड़ा झटका भी लगेगा, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। 

यहां पर बात तो टैक्स स्लेब की हो गई, पर खातेदारों को इस बात का ख्याल भी रखना जरुरी है कि इनकम टैक्स विभाग की नजर आपकी कमाई, निवेश सहित तमाम तरह के आर्थिक लेनदेन पर बनी रहती है। केंद्र सरकार ने हर ट्रांजेक्शन को जिस तरह से यूनीफाइड कर रखा है, उससे कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स विभाग की नजर से नहीं बच सकता। 

इन टांजेक्शन पर होती है पैनी नजर
1. एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से ज्यादा की एफडी पर बैंक आयकर विभाग को सूचित करता है। 
2. एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से ज्यादा आॅनलाइन—आॅफलाइन ट्रांजेक्शन करने पर बैंक आयकर विभाग को सूचित करता है। 
3. क्रेडिट कार्ड के 1 लाख रुपए के बिल सेटलमेंट पर भी आयकर विभाग को सूचना मिलती है। 
4. करंट अकाउंट में 50 लाख से अधिक कैश डिपॉजिट करने पर आयकर विभाग संज्ञान लेता है, जिसकी सूचना बैंक से जाती है। 

5. इसी तरह सेविंग अकाउंट में 10 लाख से अधिक डिपॉजिट करने पर भी आयकर विभाग की नजर होती है।  

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