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UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, CJI बोले- हो सकता है दुरुपयोग, केंद्र को नोटिस जारी कर कमेटी बनाने का दिया आदेश

 बता दें कि यूजीसी के नये इक्विटी नियमों को लेकर देश भर में बवाल है। सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर की गई है, जिसमें नियमों की धारा 3 c को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि यह धारा जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती है और संविधान के अनुच्छेद 14 19 का उल्लंघन करती है। सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकारों के हनन पर भी चिंता जताई गई है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्योमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि नियमों की भाषा में स्पष्टता नहीं है। इसलिए इसकी जांच की जरूरत है, ताकि नियमों की भाषा सुधारी जाए] ताकि दुरुपयोग किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रेगुलेशन को फिर से बनाने को कहा, तब-तक इसके ऑपरेशन पर रोक रहेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब तलब किया। एसजी से कहा कि आप जवाब दें और एक कमेटी गठित करें। सीजेआई ने कहा कि एसजी, कृपया इस मामले की जांच के लिए कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति गठित करने के बारे में सोचें ताकि समाज बिना किसी भेदभाव के एक साथ विकास कर सके।

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