केंद्र सरकार ने लांच की 'मेरा बिल, मेरा अधिकार' स्कीम... 200 रुपए का बिल जमा कर... जीत सकते हैं 1 करोड़ का इनाम
2023-09-02 02:04 PM
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केंद्र सरकार 'मेरा बिल, मेरा अधिकार' नाम से शानदार योजना लेकर आई है। इस स्कीम को 1 सितंबर से लॉन्च कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को सभी तरह की खरीददारी के लिए GST बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करना है। ज्यादा से ज्यादा जीएसटी बिल जनरेट होंगे, तो टैक्स चोरी पर रोक लगेगी। इसके साथ साथ सरकार के खजाने में भी इजाफा होगा। इस योजना के तहत जीएसटी बिल अपलोड करने वाले नागरिकों को एक करोड़ रुपए तक का आकर्षक इनाम दिया जाएगा।
केंद्र सरकार की करोड़पति बनाने वाली इस योजना के तहत लोगों को एक करोड़ रुपए के इनाम के अलावा कई और इनाम भी मिलेंगे। इस योजना में हर महीने सरकार 800 लोगों को चुनेगी। ये वो 800 लोग होंगे जो हर महीने अपना जीएसटी बिल ऑनलाइन अपलोड करेंगे। इन 800 लोगों को 10 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं 10 ऐसे लोगों को चुना जाएगा, जिन्हें सरकार 10 लाख रुपए तक की राशि देगी। स्कीम के तहत 1 करोड़ का बंपर इनाम तिमाही आधार पर निकाला जाएगा। ये इनाम दो लोगों को दिया जाएगा।
इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए ग्राहक को अपने जीएसटी बिल को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। अप्लाई करते वक्त ग्राहक को अपनी सभी डीटेल्स को सही तरीके से भरना होगा। डीटेल्स भरने के बाद बदलाव की गुंजाइश नहीं होगी। इसके बाद ग्राहक कम से कम 200 रुपए का बिल सब्मिट करना जरूरी है। स्कीम के लिए अप्लाई करते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की जानकारी और आधार कार्ड आदि अपलोड करने पड़ सकते हैं। व्यक्ति एक महीने में 25 जीएसटी बिल ही अपलोड कर सकता है। अपलोड किए गए इनवॉयस में विक्रेता का जीएसटीआईएन, इनवॉयस नंबर, भुगतान की गई राशि और कर राशि का विवरण होना चाहिए।
केंद्र सरकार की इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपको अपने मोबाइल पर मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये ऐप आपको आसानी से गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप web.merabill.gst.gov.in वेबसाइट पर जाकर भी स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सबके बीच ये जानना भी जरूरी है कि फिलहाल ये योजना चुनिंदा राज्यों के लिए शुरू की गई है। इन राज्यों में गुजरात, असम, हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश जैसे दमन और दीव, दादर नगर हवेली और पुडुचेरी शामिल हैं।