रायपुर। देर रात डीजे बजाने पर अब संचालकों को भारी भरकम जुर्माना देना होगा। रायपुर पुलिस ने धुमाल संचालकों को सख्त निर्देश दिया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जायेगा। नियम तोड़ने पर 20 हजार तक का जुर्माना लगेगा। इससे पहले शुक्रवार को एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर डीएसपी ट्रैफिक गुरजीत सिंह ने समस्त यातायात थाना प्रभारी एवं यातायात थाना में पदस्थ अधिकारियों की उपस्थिति में रायपुर शहर में डीजे/ धुमाल एवं बैंड संचालकों की बैठक ली।
बैठक में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी सार्वजनिक स्थान या निजी स्थान क्यों ना हो 60 डेसिबल से अधिक का ध्वनि नहीं होगा। वहीं रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 के मध्य किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं होगा। बैठक में कहा गया है कि कोई भी कार्यक्रम हो सर्वप्रथम संबंधित प्रभारी अधिकारी से अनुमति हो तभी डीजे या धुमाल का संचालन करें साथ ही उस कार्यक्रम में डीजे या धुमाल बजाने के संबंध में अनुमति भी आवश्यक है।
मालवाहक वाहनों में डीजे धुमाल को वाहन के बॉडी से बाहर ना निकालें। डीजे धुमाल लगे वाहनों में चमकीली लाइटें जिससे आंखें को प्रभावित हो ऐसा लाइट भी ना लगाएं । इन नियमों का उल्लंघन करने पर ₹20000/- तक का जुर्माना का प्रावधान है। उक्त बैठक में रायपुर शहर से 65 की संख्या में डीजे /धुमाल संचालक उपस्थित हुए।