छत्तीसगढ़ में वाहन मालिकों को बड़ी राहत, अब मनपसंद नंबर का दोबारा उपयोग संभव
परिवहन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अब वाहन स्वामी जिनके पुराने वाहनों का पंजीयन विधिपूर्वक निरस्त हो चुका है, वे उसी श्रेणी के नए या अन्य राज्य से एनओसी लेकर आए वाहनों में पुराने पंजीयन नंबर को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए वाहन मालिकों को निर्धारित शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करना होगा। यदि पुराना नंबर सामान्य (नॉन-फैंसी) हो, तब भी वाहन स्वामी शुल्क अदा कर संबंधित परिवहन कार्यालय से वही पंजीयन क्रमांक प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा केवल नए वाहनों या अन्य राज्यों से लाए गए वाहनों पर लागू होगी। पहले से छत्तीसगढ़ में पंजीकृत वाहनों के लिए यह सुविधा मान्य नहीं होगी।