BIG NEWS : छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के हक में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला... प्रमोशन और पोस्टिंग की प्रक्रिया फिर से होगी शुरु
कोरबा। स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों के प्रमोशन और पोस्टिंग पर लगे स्टे को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस फैसले के साथ ही अब सहायक शिक्षकों की पदोन्नति के साथ पोस्टिंग की प्रक्रिया को पूरा किए जाने के भी निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है।
यह था पूरा प्रकरण
कोरबा जिले के विभिन्न स्कूलों में पदस्थ करीब 1145 सहायक शिक्षकों को पदोन्नत कर उन्हें प्राथमिक शालाओं में बतौर प्रधान पाठक प्रमोशन दिया गया था। पदोन्नति आदेश के साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा ने सभी को विभिन्न स्कूलों में पदस्थ कर दिया था। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर किसी ने आपत्ति दर्ज की, जिसकी शिकायत कलेक्टर कोरबा से की गई। कलेक्टर कोरबा संजीव झा ने जारी आदेश में विसंगतियां पाई, जिसके बाद उन्होंने प्रमोशन और पोस्टिंग आदेश को निरस्त कर दिया और काउंसलिंग के माध्यम से प्रमोशन और पोस्टिंग किए जाने का निर्देश दिया। कलेक्टर के इस आदेश के खिलाफ कई शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिस पर हाईकोर्ट ने गंभीरता से अध्ययन किया।
कलेक्टर का निर्णय सही
प्रमोशन और पोस्टिंग को लेकर दायर याचिका में कहा गया कि कलेक्टर को इसका अधिकार नहीं है। इस पर हाईकोर्ट के जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू की सिंगल बेंच ने सुनवाई की। पहले हाईकोर्ट ने कलेक्टर के आदेश को यथावत रखा था, जिसके बाद हुई सुनवाई पर हाईकोर्ट ने स्टे को निरस्त करते हुए फैसला सहायक शिक्षकों के हक में दिया है, लेकिन कोर्ट ने कलेक्टर के निर्णय को सही ठहराते हुए कहा कि प्रमोशन और पोस्टिंग की प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से ही दी जानी चाहिए।