छत्तीसगढ़

नौकरी पर भारी पड़ी... तीन बेटियों के बाद बेटे की चाहत... हाथ आया निलं​बन आदेश

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में तैनात पुलिसकर्मी की नौकरी पर संकट आ गया है। संकट की वजह, उसकी अपने बेटे की चाहत है, जिसकी वजह से फिलहाल विभाग ने निलंबन आदेश थमा दिया है। वैधानिकता की बात की जाए, तो पुलिसकर्मी के खिलाफ जारी निलंबन आदेश में किसी तरह की त्रुटि का सवाल नहीं है, क्योंकि यह सिविल सेवा आचरण अधिनियम में स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है।

यह है पूरा मामला
दरअसल, धमतरी में पदस्थ पुलिसकर्मी की पत्नी उनके चौथे संतान की मां बनने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ सशत्र बल की 14वीं वाहिनी में आरक्षक के पद पर तैनात प्रहलाद सिंह धमतरी नगर कैम्प में पदस्थ थे। प्रहलाद मूल रूप से उत्तर प्रदेश मथुरा जिले के रहने वाले हैं। प्रहलाद की तीन बेटियां हैं, लेकिन बेटे की चाहत थी और इस कारण वह संतान बढ़ाते जा रहे थे। इस बार फिर उसकी पत्नी गर्भवती हुई, आठ माह का गर्भ होने के बाद प्रहलाद सिंह ने पत्नी की डिलीवरी करवाने के लिए छुट्टी मांगी और अपने सेनानी को आवेदन दिया। ये आवेदन ही प्रहलाद के लिए फंदे जैसा साबित हुआ।
 
 

सिविल सेवा आचरण नियम में है स्पष्ट
दरअसल, सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 की धाराओं के तहत किसी भी शासकीय कर्मचारी की अगर दो जीवित संतानें हैं तो वह तीसरी संतान पैदा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो इसे सिविल सेवा आचरण का गंभीर उल्लंघन माना जाता है और ऐसे मामलों में सेवा समाप्ति तक की सजा का प्रावधान है।