छत्तीसगढ़

पौन करोड़ की धोखाधड़ी... पूर्व डीईओ मामले में गिरफ्तार... आरटीई के तहत की गई थी हेराफेरी

जांजगीर। शिक्षा के अधिकार के तहत अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए करीब पौन करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में आज पुलिस ने तात्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) के एस तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। DEO ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाली राशि में पात्रता से अधिक की राशि फर्जी तरीके से स्वीकृत करवाकर गबन किया था। इस मामले में 3 आरोपी को अबतक गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 409 120 बी, 467, 468, 471, 34 के तहत कार्रवाई की है। 

पुलिस के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019- 2020 में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी कुंजल सिंह तोमर ने कुल 172 निजी स्कूलों द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र का पुष्टिकरण कर मांग राशि कुल 5,70,90745 का भुगतान करने स्कूलवार जानकारी तैयार कर लोक शिक्षण संचानालय इंद्रावती भवन नया रायपुर को प्रेषित कर अधिक राशि का आहरण कराया था।

लालच में आकर बुरे फंसे

गबन के इस पूरे मामले में मयूरा कान्वेंट स्कूल भी शामिल है, जिसकी जानकारी तात्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी कुंजल सिंह तोमर को भी थी। मयूरा कान्वेन्ट स्कूल बलौदा के संचालक राजेन्द्र मौर्य ने लालच देकर तात्कालीन शिक्षा का अधिकार खण्ड प्रभारी शिवानंद राठौर, सहायक ग्रेड-2 और विकास कुमार साहू, कम्प्यूटर आपरेटर से छलपूर्वक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मयूरा कान्वेन्ट स्कूल बलौदा के 2019-20 के मांग पत्रक में अंकित राशि में कांट-छांट कर पात्रता से अधिक राशि 72,27,690 रूपये का मांग पत्र तैयार करवाया। जिसे कार्यालय संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित किया गया था, जिसका आहरण करने के बाद उसका बंदरबांट हुआ था। आज उसी मामले में पूर्व डीईओ तोमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।