प्रभार में मिली पदस्थापना... प्रभारी बीईओ ने पद का किया दुरुपयोग... निलंबन आदेश जारी
राज्य सरकार ने पदमुद्रा के दुरुपयोग को सिविल सेवा अधिनियम के तहत गंभीर प्रकृति का कदाचार माना है, जिसके चलते रामलाल कश्यप के खिलाफ निलंबन आदेश जारी किया गया है। वहीं निलंबन अवधि में कश्यप का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, रायगढ़ तय किया गया है। निलंबन अवधि में कश्यप को जीवन निर्वाह के लिए भत्ते की पात्रता होगी।