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BIG NEWS : दो साल की सजा सुनाई जाए... तो 6 साल नहीं लड़ा जा सकता चुनाव... राहुल गांधी मामले में क्या होगा..? बड़ा सवाल

दिल्ली। सूरत जिला न्यायालय के फैसले के बाद केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता को तत्काल निरस्त करने की अधिसूचना जारी हो गई है। सूरत जिला न्यायालय ने 'मोदी' सरनेम को लेकर किए गए टिप्पणी में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई थी, हालांकि राहुल गांधी को तत्काल जमानत पर रिहा करने का भी आदेश हो गया था, लेकिन अब कई ऐसे सवाल हैं, जो राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर खड़े हो रहे हैं। 

कांग्रेस शासन में बना था जनप्रतिनिधि कानून —

— 1951 में जनप्रतिनिधि कानून आया था। इस कानून की धारा 8 में लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है, तो जिस दिन उसे दोषी ठहराया जाएगा, तब से लेकर अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। 
— धारा 8(1) में उन अपराधों का जिक्र है जिसके तहत दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है। इसके तहत, दो समुदायों के बीच घृणा बढ़ाना, भ्रष्टाचार, दुष्कर्म जैसे अपराधों में दोषी ठहराए जाने पर चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि, इसमें मानहानि का जिक्र नहीं है, लेकिन मानहानि की वजह क्या थी, राहुल गांधी के मामले में दर्ज किया गया है।
— इस कानून की धारा 8(3) में लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो तत्काल उसकी सदस्यता चली जाती है और अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है।
— सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी मौजूदा सांसद या विधायक को दोषी ठहराया जाता है तो जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8(1), 8(2) और 8(3) के तहत वो अयोग्य हो जाएगा।

 

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