बंद होंगे अहाता, स्कूलों के आसपास नहीं बिकेगी शराब, जानिए क्या है आदेश
2023-02-20 10:22 AM
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भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश की आबकारी नीति में काफी बदलाव कर दिया। अब प्रदेश में शराब दुकानों के नजदीक चल रहे अहाते बंद होंगे। शराब दुकानों में बैठाकर शराब पिलाने की व्यवस्था भी अब नहीं होगी। धार्मिक स्थलों, स्कूल, छात्रावालों के 100 मीटर के दायरे में भी शराब दुकान नहीं होगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर लाइसेंस निरस्त किय़ा जाएगा। बतादें कि प्रदेश में वर्ष 2010 से कोई नई शराब दुकान नहीं खुली है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2023 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। सरकार ने शराब दुकानों में शराब पिलाने और अहातों को बंद करने का फैसला लिया है। प्रदेश में दो हजार 580 अहाते और 31 दुकानों पर बैठाकर शराब पिलाने की व्यवस्था थी।
गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान भी नर्मदा नदी के पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाली 64 शराब दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए अहातों और दुकानों में बैठाकर शराब पिलाने की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी शराब दुकान को लेकर यदि विरोध होगा तो उसे भी बंद करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। नशामुक्ति का अभियान चलाने के लिए बजट भी बढ़ाया जाएगा। शराब दुकानों के नवीनीकरण के लिए दुकान संचालकों को दस प्रतिशत अधिक शुल्क देना होगा।