हाईकोर्ट का ने एयरपोर्ट अथॉरिटी और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, जानिए क्यों नाराज है हाईकोर्ट
2023-03-26 10:20 AM
213
रायपुर। बिलासपुर से भोपाल और बिलासपुर से इंदौर से लिए शुरू की गई उड़ानों को बंद कर दिया गया। इन दोनों उड़ानों के लिए मनमाना किराया भी वसूला जा रहा था। इसे लेकर हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी, एलायंस एयर को नोटिस जारी किया है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गौतम भादुड़ी व जस्टिस पीसैम कोसी की डिवीजन बेंच में मामला रखा गया। मामले को लेकर हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बार एसोसिएशन ने जनहित याचिका लगाई है। अपने आवेदन में हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बार एसोसिएशन ने बताया कि एलायंस एयर ने बिलासपुर-भोपाल व बिलासपुर-इंदौर उड़ान को केवल चार से पांच महीने में ही बंद कर दिया गया है।

बतादें कि उड़ान योजना के तहत संचालित उड़ानें एक साल के पहले बंद नहीं की जा सकती है। इसके बाद भी बिलासपुर से इंदौर और भोपाल की उड़ान को बंद कर दिया गया है। आवेदन में दिल्ली का किराया 23 हजार रुपये वसूलने पर भी सवाल उठाया गया है।
आवेदन पर केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय,एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सरकारी उड़ान कंपनी एलायंस एयर कंपनी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया हैं। प्रकरण की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को रखी गई है। केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता केशव और एएआई की ओर से अधिवक्ता अनुमेह श्रीवास्तव उपस्थित थे।