छत्तीसगढ़

BIG NEWS : सौम्या चौरसिया की जमानत पर सुनवाई आज... ईडी के ओर से कोर्ट में रखा जाएगा तर्क... फिर आएगा फैसला

बिलासपुर। मनी लॉंड्रिंग और कोल स्कैम में सलाखों के पीछे कैद छत्तीसगढ़ सरकार की निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया की जमानत पर आज मंगलवार को सुनवाई तय की गई है। इससे पहले सौम्या के वकील कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ अग्रवाल ने हाईकोर्ट मेें अपना तर्क प्रस्तुत कर दिया है। अब बारी ईडी के वकीलों की है, जिसे सुनने के बाद कोर्ट जमानत पर फैसला सुनाएगी। 

ईडी की ओर से पक्ष की दलीलों के बाद अब ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक डॉ. सौरभ पांडेय और सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू हाईकोर्ट में तर्क प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले इसी मामले में सुनील अग्रवाल और अनुराग चौरसिया की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। वहीं सूर्यकांत तिवारी को भी जमानत नहीं मिल पाई है। 

सौम्या चौरसिया की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में तथ्यों को पेश करने के साथ ही जमानत पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने की दलील पेश की है। एडवोकेट सिब्बल ने तर्क दिया कि महिला, बुजुर्ग, किशोर और मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दिया जाता रहा है, इसका लाभ सौम्या चौरसिया को भी मिलना चाहिए। वहीं अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने सौम्या के पक्ष में पैरवी करते हुए दलील दी है कि उनकी क्लाइंट के पास से ना तो नगदी बरामद हुई है और ना ही उनके खाते में बेनामी रकम मिली है। 

सौम्या चौरसिया की ओर से पेश किए गए दलीलों और ईडी की तरफ से पेश किए जाने वाले दलीलों के बाद हाईकोर्ट किस नतीजे पर पहुंचती है, यह मंगलवार दोपहर के बाद ही पता लग पाएगा। बहरहाल जिस तरह कोल घोटाले और मनी लॉंड्रिंग मामले में परतें खुल रही हैं, उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि सौम्या चौरसिया को फिलहाल रिहाई मिल पाना आसान नहीं है।