छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के एक आईएएस अफसर के खिलाफ कोर्ट ने दिए एफआईआर के आदेश, जानें क्या है मामला

रायपुर। तेलंगाना कैडर के आईएएस अफसर और मूलत: बिहार के निवासी पति के खिलाफ पत्नी ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोर्ट के समक्ष गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें दहेज प्रताड़ना की शिकायत के साथ ही पति द्वारा गुस्से में आकर अप्राकृतिक कृत्य करने की शिकायत की गई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आईएएस अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

बता दें कि तेलंगाना कैडर का आईएएस अफसर का मूल निवास दरभंगा बिहार है। उसका विवाह कोरबा निवासी युवती के साथ 21 नवंबर 2021 को हुआ था। महिला ने कोर्ट में परिवाद दाखिल करते हुए बताया कि शादी में उनके मायके पक्ष की ओर से कुल एक करोड़ 70 लाख रुपये खर्च किए गए थे। इसके बाद भी ससुराल वाले खुश नहीं हुए। उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ उसका पति बलपूर्वक अप्राकृतिक कृत्य करते हुए मारपीट भी करता था। अंत में परेशान होकर वह अपने मायके आ गई।

कोर्ट में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता शिवनारायण सोनी ने पैरवी करते हुए तर्क प्रस्तुत किए। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने आवेदन स्वीकार करते हुए अफसर के खिलाफ धारा 498 क और 377 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश पुलिस  को दिए है।