हाईकोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत अर्जी को किया खारिज
रायपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने कोल घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अब उन्हें जेल में ही रहना होगा।
गौरतलब है कि कि बीते 7 जनवरी को इस मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। मामले में आज आदेश जारी किया गया है। निलंबित आईएएस रानू साहू कोल घोटाला मामले में जेल में बंद हैं, उन्हें ईडी ने 22 जुलाई 2023 को किया गिरफ्तार था।
कोल घोटाला मामले को लेकर साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास, घर और दफ्तर में पहुंच कार्रवाई की थी। जिसके बाद ईडी ने इस मामले में रानू के घर छापा मारते हुए लंबे समय से पूछताछ की। ईडी ने कथित कोल घोटाले को लेकर रानू साहू पर यह आरोप लगाया कि निलंबित आईएएस रानू साहू ने कोरबा कलेक्टर रहते हुए कोल लेवी मामले में संलिप्त थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद लोअर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी।