ऑनलाइन गेमिंग का चस्का पड़ेगा महंगा... थियेटर में खानपान हो गया सस्ता... कैंसर की दवा होगी करमुक्त
2023-07-12 11:35 AM
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नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़े निर्णय के तौर पर GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने को मंजूरी दी। पहले इन पर टैक्स की दर 18 प्रतिशत थी। वहीं, सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों (फूड एंड बेवरेज) पर लगने वाले बिल पर GST कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली। अब इन पर 18% के बजाय 5% GST लगाया जाएगा। इन सभी फैसलों की जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।
इसके अलावा कैंसर से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कहा कि कैंसर की इम्पोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगेगा। बिना पके हुए स्नैक्स पर GST 18% से घटाकर 5% किया है। इसके अलावा नकली जरी धागे पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। एलडी स्लैग पर भी जीएसटी की दर को 5 फीसदी कर दिया गया है।
ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी का फैसला अहम
लंबे अरसे से जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग को लेकर चर्चा कर रही थी। इस बार काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% लगाने का फैसला लिया गया है। काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग में कुछ संशोधन के साथ 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया है। हॉर्स रेसिंग, कसिनो पर 28% GST लगाने पर सहमति बनी है। जीएसटी काउंसिल ने स्किल बेस्ड गेम और चांस बेस्ड गेम में कोई अंतर नहीं किया है।
मंत्री समूह की सिफारिश के आधार पर फैसला
केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों वाले पैनल ने कैसीनो, हॉर्स राइडिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने पर विचार करने वाले मंत्रियों के एक समूह की सिफारिश के आधार पर यह निर्णय लिया है।
महंगी होंगी कारें
केंद्रीय वित्त मंत्री ने जीएसटी परिषद में मल्टी यूटिलिटी व्हीकल पर 22 फीसदी सेस लगाने को मंजूरी दे दी है। हालांकि, सेडान कारों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, जीएसटी परिषद ने निजी ऑपरेटरों द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर जीएसटी में छूट दी है।