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अपने दो हजार के नोटों को लेकर परेशान हैं... तो जानिए RBI ने बनाए हैं क्या नियम... और करना होगा क्या

भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का फैसला लिया, तब 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर किया गया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 500 के नोट को नया स्वरूप दिया, तो एक हजार की जगह पर 2000 के नोट को चलन में लाया गया। महज दो साल के अंतराल में ही दो हजार के नोटों की छपाई को रोक दिया गया था, लेकिन इन दो सालों में ही करोड़ों की जमाखोरी भी हो चुकी थी, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। 

अब शुक्रवार 19 मई 2023 को RBI ने एक नया सर्कुलर जारी कर देशभर के लोगों को चौंका दिया। RBI ने अपने सर्कुलर में लिखा है कि वो 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर रहा है। इसकी कोई तारीख या समय नहीं दिया है। यानी ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। RBI साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है।

RBI ने फिलहाल 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है, लेकिन यह भी कहा है कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा। ऐसा सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है, ताकि वे यह नोट बैंकों को वापस करें।

केवल 10 नोट ही बदले जाएंगे
RBI ने जो नियम लागू किए हैं, उसके मुताबिक एक बार में अधिकतम बीस हजार रुपए कीमत के नोट ही बदले जाएंगे, लेकिन अकाउंट में इन नोटों को जमा करने पर लिमिट नहीं होगी। अब बैंक 2000 के नोट इश्यू नहीं करेंगे। यानी जिस किसी के पास भी अधिक संख्या में दो हजार के नोट हैं, उन्हें 30 सितंबर के पहले खाते में जमा कराया जा सकता है। 
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