कार्डियोलॉजिस्ट बनकर इलाज कर रहे डॉ. वसी खान पर लगा जुर्माना, तत्काल क्लिनिक बंद करने का आदेश
Raipur News: राजधानी रायपुर में फर्जी क्लिनिक संचालन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कार्डियोलॉजिस्ट बनकर इलाज करने की जानकारी सामने आने के बाद अब कलेक्टर ने कार्रवाई की है। मामला रायपुर के टाटीबंध क्षेत्र का है, जहां द्वितीय तल, लक्ष्मी मेडिकल हॉल, एम्स परिसर के समीप एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। डॉ. वसी खान नामक व्यक्ति द्वारा बिना किसी वैध चिकित्सकीय पंजीयन और अनुमति के निजी क्लीनिक का संचालन करते हुए स्वयं को कार्डियोलॉजिस्ट (हृदय रोग विशेषज्ञ) बताकर मरीजों को उपचार देने की गंभीर शिकायत मिली है।
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद, रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक CGMSC/शिकायत/2025/126 दिनांक 03 अप्रैल 2025 के अनुसार, डॉ. वसी खान न तो आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीकृत हैं और न ही उनके पास नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत कोई वैध अनुज्ञा पत्र है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 2010 तथा नियम 2013 के अंतर्गत की गई है।
अधिनियम की धारा 3 (अध्याय 2) और धारा 4 के अनुसार, बिना वैध पंजीयन के कोई भी व्यक्ति उपचर्यागृह या क्लीनिकल स्थापना का संचालन नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह ₹20,000 तक के जुर्माने का पात्र होता है।
स्वास्थ्य विभाग की इस सख्त कार्यवाही में डॉ. वसी खान को तत्काल प्रभाव से अपना क्लीनिक संचालन बंद करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, ₹20,000 की जुर्माना राशि Supervisory Authority Raipur के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO), रायपुर कार्यालय में जमा करने को कहा गया है।
यह मामला न केवल चिकित्सा सेवा के नियमन की दृष्टि से गंभीर है, बल्कि यह उन मरीजों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है जो अज्ञानता में अपने इलाज के लिए ऐसे गैर-पंजीकृत संस्थानों पर निर्भर हो जाते हैं।कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी कार्यालय ने भी इस प्रकरण पर गंभीरता दिखाते हुए संबंधित धाराओं के तहत तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।