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पटना कोर्ट में राहुल गांधी को होना था पेश... 25 अप्रैल तक मिली मोहलत... 13 को सूरत में होना है पेश

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 'मोदी सरनेम' पर टिप्पणी के मामले में अपनी लोकसभा की सदस्यता खो चुके हैं। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को इस विवादित टिप्पणी के लिए दोषी करार देते हुए दो साल की सजा का प्रावधान किया था, हालांकि इस मामले में राहुल को जमानत भी मिल गई थी। सजा में राहत के लिए राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में अपील की है, जिस पर अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख ​तय हुई है। 

इसी मामले में पटना के MP-MLA कोर्ट ने 12 अप्रैल को राहुल गांधी को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का समन जारी किया था। एक दिन बाद सूरत कोर्ट में सजा में राहत के लिए लगे अपील पर सुनवाई के लिए पहुंचने का हवाला देते हुए राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से आगे की तारीख दिए जाने की गुजारिश की। जिसके बाद कोर्ट ने 25 अप्रैल की तारीख दी है। 

बता दें कि यह मामला 2019 में सुशील कुमार मोदी ने दायर कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने मोदी समुदाय को चोर कहकर अपमानित किया था। फिर केस में कांग्रेस नेता ने अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें जमानत मिल गई। बिहार मामले में पांच गवाह हैं, जिनमें सुशील कुमार मोदी भी शामिल हैं।

सुशील मोदी अगस्त 2022 में अपना बयान दर्ज कराने वाले आखिरी गवाह थे। इस साल फरवरी में शिकायतकर्ता ने मामले में अपने पास मौजूद सबूत पेश किए थे। वहीं, सूरत में मामला गुजरात के बीजेपी विधायक ने दर्ज कराया था। सूरत कोर्ट में पूर्णेश मोदी ने भी इसी तरह का आरोप लगाया था। 

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