विधानसभा उपचुनावः चुनाव की सभी प्रक्रियाएं निष्पक्षता से संपन्न कराएः रीना बाबा साहेब कंगाले
रायपुर। विधानसभा उप चुनाव के दौरान चुनाव की सभी प्रक्रियाएं पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न करना प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन करना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की एक रिक्त सीट के लिए उपचुनाव होगा। इसके लिए प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पूर्व में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव की भांति इस उपचुनाव में भी निष्पक्षता जरूरी है। उक्ताशय के विचार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने सोमवार को विधानसभा उप निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, नोडल अधिकारियों और तकनीकी अधिकारियों के प्रशिक्षण के दौरान व्यक्त किए। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी.एस. ध्रुव भी उपस्थित थे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कंगाले ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उप चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही इसके लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। उन्होंने निर्बाध और सुचारू निर्वाचन के लिए संबंधित अधिकारियों को विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक सुविधाओं का जायजा लेने को कहा। उन्होंने सभी मतदान केंद्रों में छाया, पेयजल, शौचालय, रैंप इत्यादि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाधारहित उप चुनाव के लिए आपसी समन्वय से सक्रियता से काम करने को कहा। उन्होंने आज के प्रशिक्षण में ट्रेनर्स से चर्चा कर अपनी-अपनी शाखाओं से संबंधित शंकाओं का समाधान करने को कहा। रायपुर के कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह और नगर निगम के आयुक्त अबिनाश मिश्रा भी इस दौरान मौजूद थे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान नौ सत्रों में अधिकारियों को आदर्श आचरण संहिता, नामांकन प्रक्रिया, मीडिया प्रमाणन एवं अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी), निर्वाचक नामावली, पोस्टल बैलेट, ईटीपीबीएस, निर्वाचन व्यय मॉनिटरिंग, जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना (DEMP)), मतदान दलों एवं मतदान के दिन की व्यवस्थाओं, ईवीएम, मतगणना तथा निर्वाचन के दौरान प्रयुक्त आईटी एप्लीकेशन्स की बारीकियों की जानकारी दी गई। नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर पुलक भट्टाचार्य ने अधिकारियों को आदर्श आचरण संहिता के विभिन्न प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद जो व्यक्ति उस क्षेत्र के निवासी नहीं है, उसे क्षेत्र से बाहर जाना होगा। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान जिले में किसी भी तरह के आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर यू.एस. अग्रवाल ने प्रशिक्षण के दौरान नामांकन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने उम्मीदवारों की पात्रता, नामांकन के समय संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों, नामांकन शुल्क, नामांकन पत्रों की संवीक्षा, चुनाव चिन्ह आबंटन, उम्मीदवारों द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्रों तथा रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में नामांकन के लिए जरूरी व्यवस्थाओं के बारे में बताया। सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शारदा अग्रवाल ने एमसीएमसी के कार्यों और कार्यप्रणाली के बारे में बताया कि आदर्श आचरण संहिता और निर्वाचन व्यय पर निगरानी के लिए प्रिंट मीडिया सेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल और सोशल मीडिया सेल का गठन करना है। उन्होंने इसके माध्यम से पेड न्यूज पर भी नजर रखने को कहा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथियों के बीच जनमत सर्वेक्षण और एक्जिट पोल प्रतिबंधित रहेगा।